नीट परीक्षा में गड़बड़ी को SC ने फिर माना गंभीर, लेकिन काउंसलिंग पर रोक नहीं
नई दिल्ली. मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में अनियमितता से जुडी याचिकाओं पर गुरूवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोचच अदालत ने देश के अलग-अलग हाई कोर्ट में चल रहे केस को एक ही स्थान पर ट्रांसफर करने की याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। यह याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों और शिक्षण संस्थानों द्वारा याचिकाओं पर भी सुनवाई की। एक याचिका में काउंसलिंग पर रोक की मांग की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जिस पर विस्तार से सुनवाई होना चाहिए जिसके लिए 8 जुलाई की तारीख तय की गई है।
एक दिन पहले ही रद्द हुई है यूजीसी-नेट परीक्षा
बता दें, एक दिन पहले ही शिक्षा मंत्रालय को पूरी यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करना पड़ी है। नए सिरे से परीक्षा कराने का एलान किया गया है। जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। यही नहीं, परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। यह परीक्षा 18 जून को ही हुई थी और 11 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था। यह परीक्षा भी NTA ने ही कराई थी और सफलतापूर्वक संपन्न होने का दावा किया था।

