दुग्ध पार्लरों में बिक रहा तंबाकू रूपी जहर, नोटिस देकर शांत बैठा निगम अमला
ग्वालियर. बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से शहर में खोले गए दुग्ध पार्लर अब अवैध रूप से गुमटी लगाने का कानूनी जरिया बन गए हैं। नियम है कि यहां आठ बाय आठ की लोहे की गुमटी में दुग्ध पार्लर के प्रोडेक्ट की बिक्री करनी है, लेकिन जिले भर में संचालित 100 पार्लर में अन्य उत्पाद की बिक्री हो रही है। अधिकांश में तंबाकू रूपी जहर गुटखा, सिगरेट व बीड़ी बेचा जा रहा है। इन्हें कई बार नोटिस जारी कर अंतिम चेतावनी भी दी गई है, लेकिन उसके बाद भी यह अधिकारियों से सांठगांठ होने के चलते जिम्मेदार भी इन पर अब कार्रवाई करने से बच रहे है।
नियमानुसार दुग्ध पार्लर खोलने के लिए गुमटी अगर विभाग बनाकर दे रहा है, तो 50 हजार रुपए जमा करना होते हैं। एससी, एसटी व विधवा को 50 प्रतिशत की छूट रहती है। यदि कोई खुद पार्लर लगाता है तो नगर निगम की मंजूरी लेनी होती है। पार्लर के प्रोडेक्ट के अलावा अन्य सामान की बिक्री यदि कोई करता है, तो तीन बार चेतावनी पत्र जारी किया जाता है उसके बाद बंद करने की कार्रवाई की जाती है। शहर में मौजूद अधिकतर दुग्ध पार्लर में दूध के अलावा सिगरेट, बीड़ी, गुटखा व तंबाकू के अन्य उत्पाद की धडल्ले से बिक्री हो रही है। इसी प्रकार नियम कायदों को तोड़कर नमकीन से लेकर अन्य सामान बेचा जा रहा है। हालांकि पूर्व में नगर निगम आयुक्त अनय द्विवेदी ने अभियान चलाकर कार्रवाई करते हुए पार्लर से सामान भी जब्त किए थे, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई कोर्रवाई नहीं हुई है। वर्तमान निगमायुक्त किशोर कान्याल का कहना है कि पार्लर संचालक दुग्ध उत्पाद के अलावा अन्य कोई भी सामान नहीं बेच सकते है। ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द ही शहर में अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कीमत पर पार्लर मे बीडी, सिगरेट, गुटखा आदि नहीं बेचने दिए जाएंगे।

