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ठेका श्रमिकों को बोनस प्रदाय करने श्रमिक कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने श्रम न्यायालय श्रमायुक्त ग्वालियर में रखा अपना पक्ष

ग्वालियर मप्र विद्युत संविदा एवं ठेका श्रमिक/कर्मचारी संघ (इंटक) के प्रदेश अध्यक्ष एलके दुबे के द्वारा ठेका श्रमिकों को बोनस एक्ट 1965 सहपठित नियम 1975 के तहत बोनस प्रदाय करने हेतु दायर किये गये प्रकरण के सम्बंध में 25 अक्टूबर को निर्धारित समय 2 बजे श्रम न्यायलय ग्वालियर श्रमायुक्त के समक्ष्य मुख्य नियोक्ता विद्युत कम्पनी के प्रतिनिधि ट्रासमीशन कम्पनी से कार्यपालन यंत्री ग्वालियर संजय निगड़ीकर,कार्यालन यंत्री मुरैना पीके जैन,सहायक यंत्री मुरैना धर्मेन्द्र दुबे , वितरण कम्पनी शहर वृत्त मानव संसाधन हिमांशू वासुदेव, ग्वालियर सुश्री प्रियंका अटारिया एवं नियोक्ता ठेका श्रमिक कम्पनियों के सभी 19 प्रतिनिधियों द्वारा श्रमन्यायालय मोतीमहल ग्वालियर में अपना पक्ष प्रस्तुत किया संगठन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष एलके दुबे व प्रदेश महामंत्री अशोक गोस्वामी ने ठेका श्रमिकों का पक्ष रखते हुए कहा गया कि दीपावली पूर्व श्रमिकों को बोनस एक्ट 1965 सहपठित नियम 1975 के तहत बोनस प्रदान किया जाए |

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