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चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में मोबाइल प्रतिबंध, उन्हीं सदस्यों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके पास आईडी होगी

ग्वालियर. चेंबर ऑफ कॉमर्स के 18 जनवरी को होने वाले चुनाव में मतदान के दौरान मोबाइल पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई सदस्य मोबाइल ले जाकर अंदर फोटो खींचते हुए पाया जाता है तो उसका मताधिकार और मत निरस्त कर दिया जागा। चेंबर में मतदान के दौरान उन्हीं सदस्यों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके पास पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक आईडी होगी।

मतदान में परेशानी नहीं हो इसके लिए पर्यास व्यवस्थाएं हो रही
चुनाव अधिकारी अशोक विजयवर्गीय ने आज चर्चा करते हुए जानकारी दी। इस अवसर पर सहायक निर्वाचन अधिकारी पीतांबर लोकवानी ने भी उपस्थित थे। विजयवर्गीय ने कहा कि मतदान के दौरान किसी को परेशानी नहीं हो और समय अधिक न लगे इसके लिए पर्यास व्यवस्थाएं की जा रही है। उन्होंने कहा कि गेट नंबर एक से मतदाताओं को आईडी के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। यहां उन्हें पर्ची दी जाएगी इसके लिए 14 टेबल की व्यवस्था की गई है। मतदान के लिए 20 बूथ बनाए गए है। मतदान के बाद प्रत्येक सदस्य के हाथ पर स्याही लगाई जाएगी।

15 कैमरों की रहेगी नजर
निर्वाचन अधिकारी अशोक विजयवर्गीय ने बताया कि मतदान बूथ को छोड़कर संपूर्ण परिसर की प्रत्येक गतिविधि पर नजर के लि 15 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे है। मतगणना स्थल में प्रवेश से लेकर निकासी तक ये कैमरे सदस्यों पर नजर रखेंगे। सुबह 7.30 बजे मतपेटियों को लॉक कर दिया जाएगा। इस दौरान प्रत्याशी या उनके समर्थकों को उपस्थित रहने को कहा गया है। यदि वे नहीं आते है तो हम इन्हें लॉक कर देंगे।

200 मीटर तक नहीं कर पाएंगे प्रचार
निर्वाचन अधिकारी विजयवर्गीय ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्वक हो इसके लिए चेंबर से 200 मीटर तक के क्षेत्र में चुनाव प्रचार को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी से आग्रह किया कि जो नियम बनाए गए है उनका पालन करें।

सदस्य एक बार ही डाल सकेगा वोट
उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों के नाम अलग-अलग समूह में है। हमने ऐसे सदस्यों को चिन्हित कर लिया है। कोई भी सदस्य जिनका नाम दो जगह है उसे केवल एक जगह ही वोट डालने दिया जाएगा। उसे दो वोट नहीं मिलेंगे। ऐसे सदस्यों को चिन्हित कर उन पर मार्किंग की गई है जिससे मतदान के समय दिक्कत न हो।

सदस्यता क्रमांक लेकर आएं
निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे मतदान के लिए आते समय अपना सदस्यता क्रमांक और ग्रुप संख्या देखकर आएं जिससे कि मतपत्र देने में कम समय लगेगा।

एक साथ घोषित होगा परिणाम
निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि शाम 5 बजे तक जितने सदस्य परिसर में आ जाएंगे उन्हें ही मतदान की अनुमति होगी। इसके बाद किसी को मत नहीं डालने दिया जाएगा। शाम को 7 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। चुनाव परिणाम एक साथ ही घोषित किया जाएगा।

 

 

 

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