ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश पर निजी जमीन पर कब्जा बनाए 2 मैरिज गार्डन को अतिक्रमण से मुक्त कराया
ग्वालियर. हाईकोर्ट के आदेश पर आज बुधवार को एसडीएम पुरानी छावनी की मौजूदगी में निजी जमीन पर कब्जा कर बना लिए गए दो मैरिज गार्डन की साढ़े तीन बीघा जमीन पर बुलडोजर दौड़ाकर अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है।
जानकारी के अनुसार एसडीएम पुरानी छावनी प्रदीप सिंह तोमर ने बताया कि एबी रोड बहोड़ापुर के पास अनिल व शैलेन्द्र जैन की साढ़े तीन बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर पंचम सिंह व सूरज ने राधिका व स्वयंवर गार्डन का निर्माण करा लिया था। अवैध रूप से निजी भूमि पर कब्जा करने वाले भू-माफिया तोमर बंधु के खिलाफ भूमि स्वामियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
न्यायालय का फैसला भी भूमि स्वामी के पक्ष में आने के बाद न्यायालय ने प्रशासन से तत्काल पीडि़त को जमीन का कब्जा दिलाने के आदेश दिए थे लेकिन इस दौरान कोरोना संक्रमण के आने के कारण प्रशासन कार्रवाई कर जमीन का कब्जा पीडि़त को नहीं दिला सका था। जमीन कब्जा नहीं मिलने पर पुनः जैन बंधुओं ने न्यायालय की शरण ली।

