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ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह RSS पर बोले, जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं, जिसकी मेंबरशिप नहीं, अकाउंट नहीं उसकी मानहानि कैसी

ग्वालियर. मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह शनिवार को ग्वालियर कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अपने बयान में कहा था- आरएसएस पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई से पैसे लेकर भारत की जासूसी कराता है। इसी स्टेटमेंट पर मानहानि के मामले में उनकी पेशी थी। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट से बाहर आकर दिग्विजय सिंह ने कहा- जो संस्था रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिसकी कोई मेंबरशिप ही नहीं है और अकाउंट भी नहीं है, उसकी मानहानि कैसी। ऐसे केस मुझ पर पहले भी लगाए जाते रहे हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह शनिवार सुबह श्रीराम एक्सप्रेस से जबलपुर से ग्वालियर पहुंचे थे। सेशन कोर्ट में अपने ही एक बयान पर मानहानि के केस में हाजिर हुए। 31 अगस्त 2019 को भिंड प्रवास के दौरान दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरएसएस, बजरंग दल और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से पैसे लेकर जासूसी करने का आरोप लगाया था। इस मामले में ग्वालियर के अधिवक्ता अवधेश सिंह भदोरिया ने 2 सितंबर 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का केस किया था। इसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कोर्ट में हाजिर हुए थे।

कोर्ट से बाहर निकलते ही दिखाए तीखे तेवर
पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी कोई मेंबर शिप नहीं है और न ही संस्था का अकाउंट है, फिर उसकी मानहानि कैसे हो सकती है। यदि कोई पढ़ा लिखा आदमी है, तो वह यह बात समझ सकता है।

 

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