हाईकोर्ट ने दिग्विजय सिंह की याचिका खारिज की, ग्वालियर में चलता रहेगा केस
ग्वालियर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को झटका लगा है। दिग्विजय सिंह ने अपने विरुद्ध ग्वालियर न्यायालय में चलने वाले मानहानि के मुकदमे को रद करने की मांग करते हुए याचिका दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अब पूर्व मुख्यमंत्री पर ग्वालियर में मुकदमा चलता रहेगा।
यहां बता दें कि अगस्त 2019 में भिंड के दौरे पर आए दिग्विजय सिंह ने एक पत्रकारवार्ता में भाजपा पर पाक की खुफिया एजेंसी के लिए काम करने का आरोप लगाया था। इस वक्तव्य को मानहानि मानते हुए अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने सिंह के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 499, 500 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर में परिवाद प्रस्तुत किया था। जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह की ओर से तर्क दिए गए कि उनके बयान को सही तरीके से प्रदर्शित नहीं किया गया, उन्होंने भाजपा की कोई मानहानि नहीं की है। हाईकोर्ट ने दिग्विजय सिंह के विरुद्ध इस मामले को सही माना और मजिस्ट्रेट न्यायालय की कार्रवाई को सही मानते हुए दिग्विजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया।

