हरियाणा निजी सेक्टर में 75% आरक्षण पर रोक हटी
नई दिल्ली. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 प्रतिशत रिजर्वेशन पर लगाए गए स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को स्टे हटाते हुए हाईकोर्ट को चार हफ्ते में इस मामले का निपटारा करने के आदेश दिए है। डिप्टी एडवोकेट जनरल शेखर राज शर्मा ने इसकी जानकारी दी साथ ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान हरियाणा सरकार निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों के मालिकों के खिलाफ संबंधित एक्ट का पालन नहीं करने के लिए कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगी।
संवैधानिक पहलुओं से जुड़ा मामला, की जाए विस्तृत सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले सभी पक्षों को विस्तृत रूप से सुना जाना चाहिए, क्योंकि यह मामला संवैधानिक पहलुओं से जुड़ा है।टॉप कोर्ट ने ये भी कहा है कि हाईकोर्ट के पास हरियाणा सरकार की तरफ से लाए गए कानून पर स्टे लगाने का कोई वेलिड रीजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित हुए थे।

