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पुलिस अधिकारियों को जारी किया अवमानना नोटिस और डीजीपी से मांगा स्पष्टीकरण

ग्वालियर. हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच ने न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में गुरूवार को 2 सीनियर पुलिस अधिकारियोंको अवमानना नोटिस जारी किया है। एसएएफ की 14वीं बटालियर नके पूर्व सहायक कमाडेंट शैलेन्द्र भारती पर न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने का आरोप है। मामला एसएएफ बटालियन 14 के आरक्षक रजनेश सिंह भदौरिया की बर्खास्तगी से जुड़ा हुआ है। रजनेश को 2011 में विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने पर नौकरी से हटा दिया गया था। हाईकोर्टने 28 अगस्त 2024 का रजनेश के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया।
हलफनामे में छिपाये अहम तथ्य
राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन में दावा किया है कि विभागीय जांच में प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था। लेकिन न्यायालय ने पाया कि शैलेन्द्र भारती ने अपने हलफनामे में यह अहम तथ्य छिपाया। न्यायालय का मानना है कि भारती ने जानबूझकर न्यायालय को गुमराह किया। इस मामले में एआईजी को भी नोटिस जारी किया गया है। उन पर मामले की जानकारी होने के बावजूद भारती के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश नहीं करने का आरोप है।
डीजीपी से मांगा स्पष्टीकरण
न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्हें बताना होगा कि क्या पुलिस विभाग ऐसे अधिकारियों से संतुष्ट है जो न्यायालय में सही तथ्य नहीं रखते हैं और साथ ही दोनों अधिकारियों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही की जानकारी भी देनी होगी।

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