नाइट कर्फ्यू में सिर्फ इन लोगों को मिलेगी छूट, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
इंदौर. मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने रात 11 बजे से कर्फ्यू लागू कर दिया। पुलिस टीमों ने प्रतिष्ठान बंद कराने के लिए हर क्षेत्र में घोषणा करवाई। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र के मुताबिक, कर्फ्यू में इमरजेंसी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को छूट रहेगी। चिकित्सा सुविधा, पैथालॉजी लैब, दवा दुकान, मीडियाकर्मी, बस-ट्रेन- हवाई यात्रीगण, लोडिंग वाहन, ट्रांसपोर्ट वाहन, फैक्ट्री कर्मचारियों को आने जाने की अनुमति रहेगी उन्हें रोका नहीं जाएगा। 31 दिसंबर की रात किसी आयोजन की अनुमति नहीं रहेगी। शाम 7 बजे से ही सभी चौराहों पर पुलिस तैनात रहेगी । स्पीड रडार, ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग होगी।
कलेक्टर ने जारी किया आदेश
कमिश्नर प्रणाली के तहत कर्फ्यू व प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिल गए हैं, लेकिन गुरुवार को कोरोना के कारण रात्रिकालीन कर्फ्यू का आदेश कलेक्टर मनीष सिंह ने जारी किया। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र ने कहा, कोरोना अथवा स्वास्थ्य संबंधी आदेश कलेक्टर जारी करेंगे।
सरकार ने यह लागू की गाइडलाइन
वैक्सीन के दोनों डोज न लेने वाले 18+ के लोगों की सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में दोनों डोज वालों को ही एंट्री। कर्मचारियों से दोनों डोज लगाने को कहा गया है। उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। स्कूलों-कॉलेजों, होस्टलों में 18+ के स्टूडेंट्स को ही एंट्री मिलेगी। मॉल-मार्केट और मेलों में दुकानदार दोनों डोज लगाने वालों को ही सामान देंगे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं नए साल और क्रिसमस के सेलिब्रेशन पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

