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कुर्क जमीन का विक्रय पत्र संपादित करना भारी पड़ा, कलेक्टर ने उप पंजीयक भदौरिया को दिया नोटिस

ग्वालियर – तहसीलदार न्यायालय एवं वसूली अधिकारी तहसील मुरार द्वारा विधिवत कुर्क की गई जमीन की रजिस्ट्री करना उप पंजीयक मानवेन्द्र सिंह भदौरिया को भारी पड़ने जा रहा है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया है और उप पंजीयक मानवेन्द्र सिंह भदौरिया को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं राजस्व न्यायालय की अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 3 दिन के भीतर नोटिस का जवाब प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही कर अंतिम निर्णय लिया जायेगा। कलेक्टर ने यह कारण बताओ नोटिस अपर तहसीलदार वृत्त बड़ागांव के प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया है।
ग्राम खेरियामोदी के अंतर्गत परिवार एग्रो बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की विभिन्न सर्वे क्रमांक की जमीन डायवर्सन राशि जमा न होने से तहसीलदार न्यायालय एवं वसूली अधिकारी तहसील मुरार द्वारा कुर्क कर ली गई थी। इसकी प्रविष्टि जमीन के खसरा नं.-12 में भी अंकित है। उप पंजीयक भदौरिया द्वारा खसरे की अनदेखी करते हुए और शासन नियमों, निर्देशों एवं प्रावधानों के विपरीत एक विक्रय पत्र संपादित कर दिया। इस जमीन की बिक्री परिवार एग्रो बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राकेश सिंह नरवरिया एवं बसंत लाल शर्मा द्वारा अतुल कुमार तिवारी निवासी सैनिक कॉलोनी को की गई है। उप पंजीयक द्वारा यह विक्रय पत्र संपादित कर अपने पदीय दायित्वों के प्रति विपरीत आचरण तो किया ही है। साथ ही शासन को वित्तीय हानि भी पहुँचाई है। कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लिया है और उप पंजीयक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिये कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है।

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