Newsमप्र छत्तीसगढ़राष्ट्रीय

बदल गया NPS का नियम, अब 100प्रतिशत निकासी सिर्फ 5 मिनट में होगा पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली. नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) को लेकर आज भी आम लोेगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विशेषकर समय से पहले फंड की निकासी को लेकर लोग परेशान दिखते हैं। नौकरीपेशा लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले एनपीएस एकाउंट पूरा पैसा निकाला जा सकता है।
आमतौर पर प्रायवेट सेक्टर के कर्मचारी ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत धारा 80सीसीडी के मिलने वाले 50 हजार रूपये के अतिरिक्त टैक्स बेनीफिट के लिये एनपीएस में निवेश करते आ रहे थे। यही कारण था कि साल 2025 तक इस सरकारी स्कीम में लोगों ने तेजी से पैसे लगाये। हालांकि जब से सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट का दायरा बढ़ाकर 12 लाख रूपये किया है। तब से एक बड़ा वर्ग ओल्ड टैक्स रिजीम को छोड़कर न्यू टैक्स रिजीम की ओर शिफ्ट हो गया है। चूंकि नयी व्यवस्था में एनपीएस निवेश पर अलग से कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है। इसलिये कई लोगों ने इसमें अपना योगदान बन्द कर दिया है। अब वह जमा राशि को निकालना चाहते है। लेकिन निकासी के सही नियमों की जानकारी नहीं होने की वजह से लोग परेशान है।
समय से पहले खाता बंद करने का क्या नियम है
एनपीएस का मूल रूप से एक लांग टर्म रिटायरमेंट टूल माना जाता है। जिसमें रकम 60 सालकी उम्र तक लॉक रहती है। इस कारण से कई लोग इमरजेंसी में पैसा फंसने के डर से इसमें निवेश करने से बचते है। लेकिन आपको बता दें कि आप 60 साल की उम्र से पूर्व भी अपना खाता बन्द कर सकते है। जिसे ‘‘प्री-मैच्योर एग्जिट’’ कहा जाता है।
5 लाख रूपये वाले नियम का भ्रम करे दूर
अक्सर लोग प्री-मैच्योर एग्जि के मामले में 5 लाख रूपये की लिमिट को सही मान बैठते हैं, जो कि गलत है। दरअसल, 5 लाख रूपये तक का पूरा फंड एक साथ निकालने की छूट केवल तब मिलती है। जब निवेशक की उम्रे 60 साल की जात है यानी नॉर्मल मैच्योरिटी पर समय से पहले खाता बंद करने पर यह लिमिट महल 2.5 लाख रूपये ही तय की गयी है।
2.5 लाख रूपये से ज्यादा का फंड
अगर आपका कुल फंड 2.5 लाख रूपये एक रूपया भी अधिक है। जो आप पूरी रकम कैश नहीं निकाल पायेंगे। ऐसे में नियम के तहत आपको कुल फंड का कम से कम 80प्रतिशत हिस्सा एन्युटी में डालना होगा। जिससे आपको मासिक पेंशन मिलेगी। बाकी बचा हुआ अधिकतम 20प्रतिशत हिस्सा ही आप एक मुश्त निकाल सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के तरीके
– अपने CRA (Protean) के पोर्टल या ऐप पर PRAN और पासवर्ड से लॉग-इन करें।
– अगर पोर्टल पर ओपन करते हैं तो Manage Your Withdrawal पर क्लिक कर Exit from NPS पर जाकर Initiate             Request को चुनें।
– ड्रॉपडाउन से ‘Premature Exit’ के विकल्प को सेलेक्ट करें।
इसके बाद ध्यान से डिटेल भरें. आवश्यक दस्तावेज के तौर पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसिल्ड चेक या पासबुक स्कैन करके अपलोड करें। आखिर में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP या Aadhaar e-Sign के जरिए आवेदन को वेरिफाई करके सबमिट कर दें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hacklink satın al vaycasino vaycasino giriş pusulabet pusulabet giriş lunabet lunabet giriş atlasbet grandpashabet grandpashabet betcio holiganbet holiganbet giriş jojobet jojobet giriş betcio betcio matbet giriş perabet galabet perabet betcio betcio giriş imajbet imajbet giriş norabahis norabahis giriş holiganbet holiganbet giriş holiganbet holiganbet giriş perabet perabet giriş