MP में 27% OBCआरक्षण भर्ती पर लगाई रोक, हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश जारी
इन्दौर. मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को सरकारी नौकरी में 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए 27% आरक्षण के हिसाब से भर्ती करने पर रोक लगा दी गयी है। कोर्ट ने सरकार को 27 % की जगह 14% के हिसाब से भर्ती करने के लिये कहा है। अभी कोर्ट के इस फैसले से मध्यप्रदेश के हजारों युवाओं की भर्तियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है।
दरअसल, वर्ष 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्क के लिये लोक सेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया था। इसमें सरकार ने ओबीसी को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया थाि। वर्ष 2020-21 में व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने 27% OBC आरक्षण को ध्यान में रखते हुए 6 हजार पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जारी कर दी। परीक्षा के बाद व्यापंम ने 27% के हिसाब से चयन सूची भी जारी कर दी थी।
न्यायालय के फैसले का प्रभाव
न्यायालय के इस फैसले से 13 प्रतिशत OBC कोटे में गयी सीट सीधे अनारक्षिकत कैटेगरी में चले जायेगी। जिसके बाद पूरी चयन प्रक्रिया की सूची बदल जायेगी। इसका प्रभाव यह होगा कि कटऑफ भी चेंज हो जायेगा। असर यह होगा कि कई उम्मीदरवार अन्दर बाहर होंगे।
चयन से चूके राहुल ने लगाई याचिका
पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 0.98 अंक के चलते चयन से चूके राहुल शर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए लोकसेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 संशोधनों को चुनौती दी थी। इसी मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पिछले महीने 27% OBC आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इस स्थिति में फिलहाल 14 प्रतिशत अभ्यार्थियों को नियुक्ति दे दी जायेगी। वहीं, बाकी 13 प्रतिशत अभ्यार्थियों को फैसला कोर्ट के निर्णय के बाद होगा।

