MP में फिर बनेंगे कंटेनमेंट जोन
भोपाल. मध्य प्रदेश में 13 दिन में कोरोना को लेकर दूसरी गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में मेले पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शादी में दोनों पक्ष मिलाकर अधिकतम 250 लोग ही शामिल होंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को यह गाइडलाइन भेज दी है। वे जिले वाइज विस्तार से अलग गाइडलाइन जारी करेंगे। जो मेला चल रहे है उन पर कलेक्टरों को ही निर्णय करना होगा।
ये है नई गाइडलाइन
सभी तरह के मेले नहीं लगेंगे, संक्रमण ज्यादा हो, वहां कंटेनमेंट जोन बनेंगे।
पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना होगा, शादियों में दोनों पक्षों के 250 लोग शामिल होंगे।
उठावना-अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
शादी में 250 लोगों में कौन-कौन शामिल हैं
अभी सरकार ने वर और वधू पक्ष दोनों को मिलाकर कुल 250 लोगों को ही अनुमति दी है। इवेंट से जुड़े कैटरर्स, बैंड-बाजा से जुड़े लोगों इनमें शामिल हैं या नहीं, इस पर कोई आदेश नहीं है। जिले स्तर पर जारी होने वाली गाइडलाइन में विस्तृत आदेश में यह संभवत: स्पष्ट होगा।

