ITR filing Deadline Extend- इनकम रिटर्न अब 15 सितम्बर तक कर सकेंगे दाखिल
नई दिल्ली. अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है तो आपके लिये अच्छी खबर है केन्द्रीय प्रत्चक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 31 जुलाई 2025 को या उससे पहले दाखि होने वाले आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। टैक्सपेयर्स का बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाईन को बढ़ाकर अब 15 सितम्बर 2025 कर दिया गया है। आईटीआर कार्य की अधिसूचना जारी करने में देरी के बाद यह निर्णय लिया गया है।
यह फैसला इस वर्ष आईटीआर फॉर्म में किये गये महत्वपूर्ण अपडेट फायलिंग सिस्टम में आवश्यक समायोजन और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में देरी के मद्देनजर लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक आईटीआर की डेडलाइन सभी कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिये एक सहज और अधिक सटीक टैक्स फायलिंग अनुभव सुनिश्चित करना है। सीबीडीटी ने कहा है कि संशोधित समय सीमा के बारे औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जायेगी। यह विस्तार सैलरीड कर्मचारी, व्यापारी और अन्य नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स को बहुत जरूरी राहत प्रदान करता है। जिन्हें आमतौर पर फायलिंग सीजन के दौरान अंतिम समय में चुनौतियों का सामना करना पडछ़ता हैं। टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है िकवह अतिरिक्त समय का उपयोग फॉर्म 26एएस को सत्यापित करने, टीडीएस क्रेडिट का मिलान करने और सटीक रिटर्न दाखिल करने में करें।

