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व्यापमं घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और मप्र सरकार को नोटिस जारी किया

भोपाल. बहुचर्चित व्यामपं घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और मप्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व विधायक और व्यापमं कांड के व्हिसिल ब्लोअर पारस सकलेचा की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
जुलाई 2009 में व्यापम घोटाला शासन के संज्ञान में आया था। 1 दिसंबर 2009 को इस मामले की जांच कमेटी गठित करने के बाद भी 2010 से 2013 तक घोटाला होने पर जिम्मेदारों से पूछताछ कराने के लिए पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने याचिका लगाई थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश संजय कुमार ने सुनवाई करते हुए शासन और सीबीआई को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इंदौर हाईकोर्ट से खारिज हो गई थी याचिका पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने बताया कि इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में पिटीशन लगाई थी। सकलेचा का कहना है कि उन्होंने एसटीएफ को 11 दिसंबर 2014 को दस्तावेज सहित 50 पेज के आवेदन पर कार्यवाही की मांग की थी, जिसे बीते 19 अप्रैल 2024 को उच्च न्यायालय इंदौर ने निरस्त कर दिया था। सकलेचा ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में सकलेचा की ओर राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा और ऋतम खरे ने बहस की।

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