बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट 1 अक्टूबर तक लगाई रोक
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन यानी बुलडोजर कार्यवाही पर मंगलवार को रोक लगा दी है। यह रोक 1 अक्टूबर तक के लिये लगाई गयी है। कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा। कोर्ट ने बुलडोजर कार्यवाही पर राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि बुलडोजर न्याय का महिमामण्डन बन्द होना चाहिये। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाये, सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि अवैध निर्माण पर तो नोटिस के बाद ही बुलडोजर चल रहे है। इस पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा है कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर किये गये अवैध निर्माण को समुचित प्रक्रिया के साथ ढहाने की छूट रहेगी।
आपको बता दें कि यूपी सहित कई राज्यों में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कार्यवाही के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमा-ए-हिन्द की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह बात कहीं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि डिमोलिशन की कार्यवाही जहां हुई है। वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करके हुई है। एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप गलत है। एक तरह से गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है।

