Newsराजनीतिराज्य

50 हजार दैनिक वेतन भोगी को नियमित करने के मामले एएजी ने शासन को लिखा हारे तो हम जिम्मेदार नहीं

भोपाल. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में एडिश्नल एडवोकेट जनरल ने सामान्य प्रशासन विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग, के अधिकारियों पत्र भेजा है। इसमें लिखा है कि मामले में हाईकोर्ट को जरूरी जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध करायें। फैसला खिलाफ हुआ तो उनका कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। इन विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, प्रमुख अभियन्ताओं को यह पत्र भेजा गया है। इसमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी महासंघ द्वारा हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका का जिक्र किया गया है।
इधर तीन दिन पहले हुई सुनवाईमें इन कर्मचारियों को नियमित नहीं करने पर इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने फरवरी में राज्य सरकार को आदेश दिये थे कि वित्तीय लाभ देते हुए इन कर्मचारियों को नियमित किया जाये।तब महासंघ के प्रान्तीय अध्यक्ष गोकुल राय ने की ओर से 11 दिसम्बर 2017 को दायर की गयी याचिका सहित अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की हुई थी। महासंघ के प्रतिनिधियों ने ने हाईकोर्ट द्वारा फरवरी में दिये गये आदेश की सर्टिफाइड कॉपी मंत्रालय पहुंचकर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव समेत पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को सौंपी थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *