गैंगस्टर आनंदपाल का फेक एनकाउंटर
जयपुर. आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले आईपीएस अधिकारी समेत 7 पुलिसवालों पर अब हत्या मुकदमा चलाया जायेगा। एसीजेएस कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दी गयी क्लीन चिट की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है अब इस मामले में संज्ञान लेते हुए हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिये हैं। आखिर क्यों कोर्ट ने सीबीआई की कलोजर रिपोर्ट को नहीं माना। पुलिस की तरफ से पेश की गयी। चार्जशीट में आनंदपाल एनकाउंटर की कहानी क्या कहती है। बचाव पक्ष के वह कौन सी 5 मुख्य दलीले हे। जिनके आधार पर कोर्ट में डेढ साल तक चली सीबीआई जांच की रिपोर्ट मानने से ही मनाकर कर दिया।

