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MP के 5 लाख कर्मचारियों को नए टैक्स स्लैब का सीधा लाभ, बचेंगे 10 से 17 हजार रुपए

भोपाल. केंद्रीय बजट में आयकर छूट की सीमा बढाने से मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी क्षे के लगभग 7 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। पौने 8 लाख रुपये तक वार्षिक आय पर उन्हें आयकर नहीं देना होगा। वहीं इससे अधिक 10 लाख रुपये तक आय होने पर अब नए टैक्स स्लैब के अनुसार उन्हें 50 हजार रुपये आयकर देना होगा। पुराने स्लैब में उन्हें इतनी आय पर 60 हजार रुपये देना पड रहा था। यानी 10 हजार रुपये का लाभ होगा।
15 लाख की वार्षिक आय वालों को 17 हजार से अधिक लाभ
जिन अधिकारी-कर्मचारियों की वार्षिक आय 15 लाख रुपये है उन्हें 17 हजार 500 रुपये का लाभ होगा। एक अप्रैल 2024 से लागू वर्तमान दरों में 5 लाख तक की आय करमुक्त थी साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये था। यानी साढे 5 लाख रुपये की वार्षिक आय पर आयकर नहीं लगता था। बजट में नए प्रविधान के अनुसार 7 लाख रुपये की छूट और 75 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर पौने आठ लाख रुपये की छूट मिलेगी। प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 हजार सरकारी कर्मारी इससे टैक्स देने से बच जाएंगे।
5 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आठ हजार प्रथम श्रेणी, 38 हजार द्वितीय श्रेणी अधिकारी और चार लाख 84 हजार तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों में लगभग 80 प्रतिशत की वार्षिक आय पौने आठ लाख रुपये से 11 लाख रुपये के बीच है। उन्हें 10 से 12 हजार रुपये का लाभ होगा।

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