GWALIOR में आतिशबाजी दुकानदारों पर कभी भी हो सकती है कार्रवाई
ग्वालियर. गिरवाई में थोक आतिशबाजी कारोबारियों को अब दो दिन दिए हैं। प्रशासन की टीम ने सीमांकन व जांच का काम पूरा कर लिया है जिसमें आया कि सभी दुकानदारों का अतिरिक्त निर्माण है। इसको लेकर प्रशासन ने दो दिन का समय दिया है। संभवत आतिशबाजी कारोबारी स्वंय अपना अतिरिक्त हिस्सा हटा सकते हैं। वहीं विस्फोटक की जांच अभी नहीं की गई है।
इस मामले में राजस्व टीम ने तहसीलदार शारदा पाठक के नेतृत्व में जांच की थी जिसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी गई है। ज्ञात रहे कि एडवोकेट हरीश दीवान ने शिकायत की थी कि गिरवाई थोक आतिशबाजी बाजार में दुकानों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया है और निर्धारित मात्रा से ज्यादा विस्फोटक है। इसी पर प्रशासन ने लाइसेंस निलंबित कर दिए थे। मप्र उच्च न्यायालय अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष हरीश दीवान ने शिकायत की थी कि गिरवाई में थोक आतिशबाजी मार्केट में दुकानों को सीमा से ज्यादा अतिक्रमण पर हजारों किलो विस्फोटक अवैध ढंग से एकत्रित करके रखा है। इसके अलावा घने आबादी क्षेत्र में आतिशबाजी बाजार से खतरा भी है। इन शिकायतों के अाधार पर एडीएम ने सभी आतिशबाजी लाइसेंस निरस्त कर दिए।
इनके लाइसेंस निलंबित महादेव ट्रेडर्स वासुदेव कुकरेजा, विनायक ट्रेडर्स साकेत कुकरेजा, नागपाल ट्रेडर्स सुरेश नागपाल, तानसेन फायर वर्क बनवारी लाल, तिरूपति फायर वर्क कमल फेरवानी, महाराजा केमिकल्स पुरूषोत्तम केशवानी, बजरंग फायर वर्क अनूप रोहतगी, बालाजी ट्रेडर्स विशाल सिन्हा, मित्तल एजेंसी गिरधारीलाल मित्तल, कैलादेवी फायर वर्क गिर्राज किशोर अग्रवाल, संतोष कुमार, जय मातादी ट्रेडर्स विनोद ढ़ींगरा, मोनी ट्रेडर्स अनिल कुमार पंजवानी, राजेश कुमार ढ़ीगरा हैं।