इनकम टैक्स रिटर्न- करदाता के लिये खुशखबरी, सितम्बर तक बढ़ाई गयी आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख
नई दिल्ली. टैक्सपेयर्स के लिये अच्दी खबर है कि आयकर विभाग (इनकम टैक्स) ने गुरूवार को बड़ा ऐलान करते हुए अससेमेंट ईयर 2021-22 की पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अवधि को बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी डेडलाईन 31 जुलाई 2021 थी जिसे अब बढ़ाकर 31 सितम्बर 2021 तक के लिये कर दिया गया है।
अब 15 जुलाई तक देना होगा फार्म-16
इनकमटैक्स विभाग ने सर्कुलर जारी करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के मद्दे नजर सरकार ने यह फैसला लिया है और इसके साथ ही सर्कुलर में यह कहा गया है कि अब नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 पन्द्रह जून के बजाया 15 जुलाई तक जमा कराना होगा। आपको बता दें कि फॉर्म 16 आयकर रिटर्न दाखिल करने में मदद करता है। साथ ही इसका उपयोग इनकम के सबूत के तौर पर होता है। यह तरह का सर्टिफिकेट है, जो कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कंपनी द्वारा कर्मचारी की सैलरी से काटे गये टीडीएस (स्त्रोत पर कर कटौती) को सर्टिफाई किया जाता है।
टैक्स ऑडिट की समय सीमा भी 30 नवंबर तक बढ़ी
इसके अलावा इनकम टैक्स ऑडिट (Income for Tax Audit Assesses) की आखिरी तारीख को भी 31 अक्टूबर 2021 से बढ़कर 30 नवंबर 2021 कर दिया गया है। वहीं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। जबकि बिलेटेड/रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की डेडलाइन को 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दिया गया है। बता दें कि बिलेटेड आईटीआर आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 139(4) के तहत फाइल किया जाता है। वहीं, रिवाइज्ड आईटीआर को सेक्शन 139 (5) के तहत दाखिल किया जाता है।

