EV खरीद 100% रजिस्ट्रेशन माफ, 2 पहिया पर 30 हजार, दिल्ली EV पॉलिसी में क्या मिलेगा
नई दिल्ली. नई EV पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार की नयी इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी अब राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों का नयी रफ्तार देने के लिये रफ्तार देने के लिये तैयार है। CM रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में नयी EV पॉलिसी को मंजूरी दे दी गयी है। सरकार का दावा है कि इस पॉलिसी से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदूषण कम होगा और राजधानी में स्वच्छ परिहवन का मजबूती मिलेगी।
किस व्हीकल पर कितनी छूट
नयी पॉलिसी के तहत सरकार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की खरीद पर पहले साल 30 हजार रूपये तक प्रोत्साहन राशि, दूसरे साल में 20 हजार रूपये और तीसरे साल में 10 हजार रूपये की इंसेटिव दिया जायेगा। वहीं पैसेंजर थ्री-व्हीलर के लिये यह राशि सालाना आधार पर क्रमशः पहले साल में 50 हजार रूपये, दूसरे साल में 40 हजार और तीसरे साल में 30 हजार रूपये की इंसेटिव दिया जायेगा। इसके अलावा एन1 कैटेगरी यानी छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक की खरीद पर ग्राहकों को पहले साल 1 लाख रूपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। सरकार का कहना है कि नयी पॉलिसी जिस दिन लागू होती है। उसके 3 माह के अन्दर साढे 3 टन तक के लिये एम2 कैटेगरी के ट्रक्स का नो एंट्री फ्री दी जायेगी। लेकिन यह नियम केवल पहले 1 हजार इलेक्ट्रिक ट्रक की खरीद पर ही लागू होगा।
इन गाडियों के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध
सरकार का कहना है कि आने वाले 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल उन्हीं थ्री-व्हीलर और एन1 कैटेगरी के ट्रक्स तक रजिस्ट्रेशन किया जायेगा जो इलेक्ट्रिक होंगे। यानी अब पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाले छोटे ट्रक्स और थ्री -व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगने वाला है। इसक अलावा 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। यानी दिल्ली में अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की ही बिक्री होगी।
रोड़ टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट
नयी पॉलिसी के तहत प्योर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 100प्रतिशत रोड-टैक्स और रजिस्ट्रेशन छूट का ऐलान किया गया है।लेकिन फोर -व्हीलर वाहनों पर ये नियम केवल उन गाडि़यों पर ही लागू होगा। जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रूपये तक या उससे कम होगी। यानी देश में बिकने वाले अधिक इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार इस नियम के भीतर आ जायेंगे।

