कुलदीप नर्सरी-44000 वर्गफीट जमीन में है प्रोजेक्ट, नाले को Z शेप देकर निर्माणाधीन हाईराइज को परमिशन निगम से निरस्त

ग्वालियर- टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) के बाद नगर निगम ने भी कुलदीप नर्सरी के पास निर्माणाधीन 15 मंजिला बिल्डिंग की परमिशन निरस्त कर दी है। यह परमिशन “द अशोक वायु पैलेस इंफ्रा” के अर्जुन कपूर ने ली थी। परमिशन में साइट से गुजर रहे नाले को “Z शेप में मोड़ने” और नाला बंद कर उसके ऊपरी भाग को बिल्डिंग की खुली भूमि के तौर पर उपयोग करने को लेकर विवाद है। नगर निगम के सिटी प्लानर ने परमिशन निरस्ती का आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया—
तहसील कोर्ट के “5 जून 2026” के आदेशानुसार ललितपुर के सर्वे नंबर “245/1/1/1/3” की कुल 4180 वर्गमीटर (44 हजार 976 वर्गफीट) जमीन पर दी गई भवन निर्माण अनुमति निरस्त की जाती है। टीएंडसीपी ने विकास अनुज्ञा 11 जून को निरस्त की थी।
नगर निगम ने नाला मुड़वाया
केदारपुर से रानीपुरा होते हुए फूलबाग के लिए निकलने वाले नाले को पहले नगर निगम ने महलगांव-ललितपुर के बीच इसे करीब “6 फीट एरिया में बनाया”, फिर काम बंद कर दिया। उसके बाद अर्जुन इस शर्त के साथ बहुमंजिला बिल्डिंग बनाने की परमिशन दे दी गई कि नाले को बंद कर पक्का बनाएं और उसके ऊपर की खुली भूमि को बिल्डिंग कैंपस में उपयोग कर लें।
नगर निगम की इस परमिशन के कारण नाला “Z शेप” हो गया, जो कि किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने मिलीभगत से सब कर दिया।
तहसीलदार मनीष जैन ने 5 जून को अपने आदेश में टीएंडसीपी एवं नगर निगम के लिए लिखा था कि उक्त परमिशन निरस्त की जाए। ये आदेश सिर्फ यहां हुई नाला निकासी की गड़बड़ी को लेकर नहीं, बल्कि व्यापक स्तर पर हुई अनियमितताओं को ध्यान में रखकर दिया गया है।

