पुलिस की विवेचना को मिलेगा नया आयाम- विवेचना अधिकारियों को आईजी ग्वालियर ने ई-टैबलेट किये वितरित

ग्वालियर – पुलिस विभाग आधुनिक, तकनीक-सक्षम एवं पारदर्शी बनाने तथा ई-विवेचना प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से प्रदेश के विवेचना अधिकारियों को ई-टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में ग्वालियर को विवेचना अधिकारियों के लिये अभी तक कुल 650 ई-विवेचना टैबलेट प्रदाय किये गये हैं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन अरविन्द सक्सेना ने कहा कि वर्तमान समय में अपराधों की विवेचना में आधुनिक तकनीक का उपयोग अत्यंत आवश्यक हो गया है। ई-विवेचना प्रणाली के माध्यम से विवेचना संबंधी समस्त कार्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से संपादित किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि टैबलेट के माध्यम से घटनास्थल पर ही आवश्यक जानकारी दर्ज करना, दस्तावेज अपलोड करना, डिजिटल साक्ष्यों का संकलन, केस डायरी तैयार करना तथा विवेचना की प्रगति का ऑनलाइन अद्यतन करना अधिक सरल एवं त्वरित होगा।
इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बदलते समय के अनुरूप तकनीक आधारित पुलिसिंग को अपनाना समय की आवश्यकता है। ई-विवेचना टैबलेट पुलिसिंग को अधिक आधुनिक, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि तकनीक का प्रभावी उपयोग न केवल विवेचना की गुणवत्ता एवं गति को बढ़ाएगा, बल्कि पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रत्येक विवेचना अधिकारी को घटनास्थल से ही आवश्यक जानकारी, साक्ष्य एवं दस्तावेज डिजिटल माध्यम से तत्काल अपलोड करने चाहिए, जिससे विवेचना में अनावश्यक विलंब समाप्त होगा तथा संपूर्ण कार्यप्रणाली अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं प्रभावी बनेगी।
ई-विवेचना टैबलेट की प्रमुख विशेषताएं
डिजिटल केस डायरी- विवेचना अधिकारी घटनास्थल से ही केस डायरी तैयार कर ऑनलाइन प्रपत्रों की प्रविष्टि कर सकेंगे।
डिजिटल साक्ष्य संकलन- घटनास्थल के फोटो, वीडियो एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों को मौके पर ही सुरक्षित रूप से अपलोड किया जा सकेगा।
रियल-टाइम अपडेट- ई-विवेचना ऐप एवं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जांच से संबंधित समस्त जानकारी सीधे सर्वर पर रियल-टाइम में अपडेट होगी।
त्वरित एवं पारदर्शी विवेचना- डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से विवेचना में गति, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी तथा न्यायालयीन प्रक्रिया के लिए अभिलेखों का सुव्यवस्थित संधारण संभव होगा।

