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बड़ा फैसला-सभी विभागों के बाबुओं को सीपीसीटी परीक्षा पास करने पर ही होंगे नियमित-जीएडी

भोपाल. राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों के नियमितीकरण और अनिवार्यताः को लेकर आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ‘जीएडी‘ ने साफ कर दिया है कि 40 वर्ष उम्र पूरी कर लेने मात्र से किसी सरकारी कर्मचारी को कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण (CPCT) से छूट नहीं दी जायेगी। ऐसे सभी आदेशों को तत्काल निरस्त किया जाये। जिनमें CPCT परीक्षा से अवैध रूप से छूट देकर शासकीय सेवकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त कर उन्हें नियमित किया गया है।
इसके साथ ही जिन अधिकारियों ने नियमों की गलत व्याख्या करके ऐसे त्रुटिपूर्ण आदेश जारी किये हैं। उनके विरूद्ध भी समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह आदेश शासन के समस्त विभागों, राजस्व मंडल, ग्वालियर के अध्चक्ष, समस्त विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और सभी जिला कलेक्टरों को भेज दिया गया है।
विभागों ने गलत व्याख्या की
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारियों के लिये CPCT परीक्षा पास करना अनिवार्य है। पुराने परिपत्र केवल हिन्दी टायपिंग टेस्ट से छूट से संबंधित थे। कई विभागों द्वारा गलत व्याख्या कर कर्मचारियों को नियमित करने पर सरकार ने आपत्ति जताई है। जीएडी ने कहा है कि हिन्दी टायपिंग और सीपीसीटी दोनों अलग-अलग योग्यतायें है।

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