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MP में नई आबकारी नीति लागू, नहीं खुलेगी शराब की नई दुकान, अहाते भी बंद रहेंगे

भोपाल. अब नई आबकारी नीति लागू हो गई है। प्रदेष सरकार ने साल 20256 से 2027 के लिए आबकारी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए जारी की गई नई नीति के तहत कहा गया है कि प्रदेष में कोई भी नई षराब दुकान नहीं खुलेगी। अहाते पहले की तरह अब भी बंद ही रहेंगे। वहीं एक समूह को पांच से ज्यादा दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। वहीं कोई भी पुरानीष्षराब दुकान का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
ये शर्तें माननी होंगी
मदिरा दुकानों की दूरी
नर्मदा नदी के तट से 5 किलोमीटर की दूरी के प्रतिबंध यथावत रहेगा।
पवित्र नगरों में प्रतिबंध
पवित्र नगरों में मदिरा दुकानों के प्रबंधन को यथावत रखा गया है।
नई दुकानें नहीं खुलेगी
कोई भी नवीन मदिरा दुकान नहीं खोले जाने का निर्णय लिया गया है।
अहाते बंद
मदिरा दुकानों के अहाते नहीं खोले जाएंगे उन्हें पूर्ववत बंद रखा जाएगा।
नवीनीकरण बंद
मदिरा दुकानों के नवीनीकरण का विकल्प समाप्त कर दिया गया है।
आरक्षित मूल्य
ई-टेंडर और ई-ऑक्षन के लिए मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य, वर्तमान के मूल्य में 20 प्रतिषत की वृद्धि कर निर्धारित किया जाएगा।

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