हरियाणा के 14 जिलों में पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर बैन
हरियाणा. सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 14 जिलों में पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। प्रदूषित क्षेत्रों में भी लोग पटाखों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सरकार के आदेश के अनुसार लोग सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समय भी तर कर दिया है। दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे पटाखा चलाने की इजाजत दी गई है। इस दौरान पुलिस टीमें निरीक्षण भी करेंगी। खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों और कस्बों पर भी यह निर्देश लागू होंगे।
ऑनलाइन ब्रिकी पर रहेगी रोक
जिलों के डीसी निरीक्षण समितियों का गठन करेंगे और मुनादी कराएंगे। वायु प्रदूषण वाले इलाकों पर पटाखों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। इस दौरान सिर्फ लाइसेंस धारक की पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। इस दौरान पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी नहीं की जा सकेगी। शादी-विवाह कार्यक्रम में भी एनसीआर के जिलों और प्रदूषित क्षेत्रों में सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत होगी।
इन जिलों में लगी रोक
हरियाणा के जिन 14 जिलों में पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है उनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी और सोनीपत शामिल हैं।

