मप्र में कोरोना से मौत पर 50 हजार मिलेंगे, डेथ सर्टिफिकेट पर कारण नहीं लिखा तो भी मिलेगा मुआवजा
भोपाल. मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत पर परिजनों को 50 हजार रुपए का मुआवजा (अनुग्रह राशि) दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए है। इसमें कहा गया है कि मुआवजा पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत जरूरी नहीं है। दस्तावेज प्रमाणित करने के अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी को दिए गए है, यह कमेटी 30 दिन में निर्णय करेगी। बता दें कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कोरोना से अब तक 10526 मौंते हो चुकी है इसके अलावा भी मौतें हुई है लेकिन सर्टिफिकेट में इसका उल्लेख नहीं किया गया।
ऐसे मिलेगा मुआवजा
मृतक के परिजनों को मुआवजे के लिए डेथ सर्टिफिकेट पेश करना होगा। राज्य सरकार यह पैसे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से देगी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पैसों का वितरण करेगी। दावेदार संबंधित अथॉरिटी के सामने जरूरी दस्तावेज और डेथ सर्टिफिकेट पेश करेगा। दस्तावेज पेश होने के बाद उसे वैरिफाई किया जाएगा। 30 दिनों में अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह राशि आधार से लिंक होगी। डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर प्रोसेस से मृतक के परिजनों को राशि मिलेगी।

