पटना सीरियल ब्लास्ट केस में 4 को फांसी की सजा, 2 को उम्रकैद, 2 को 10 साल और एक को 7 साल की सजा सुनाई
पटना. गांधी मैदान में 8 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने 9 आतंकियों को सजा का ऐलान कर दिया है। विशेष एनआईए कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने 4 आतंकियों को फांसी की सुनाई है, जबकि 2 को उम्र कैद की सजा दी गई है। दो दोषियों को 10 साल और एक को 7 साल की सजा सुनाई गई है। भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में 27 अक्टूबर 2013 को हुए बम ब्लास्ट केस में जेल में कैद 10 में से 9 आतंकियों को बीते 27 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था।
इन 4 आतंकियों को मिली फांसी की सजा
एनआईए कोर्ट ने नोमान अंसारी, हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मो. मोजिबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम को फांसी की सजा दी है। जबकि उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन को उम्र कैद की सजा दी है। यह सभी 6 आतंकी आईपीसी के सेक्शन 302, 120B और यूएपीए एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में दोषी करार दिए गए थे। एनआईए के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ललित प्रसाद सिन्हा ने इन सभी के लिए फांसी की मांग की थी। इनके अलावा कोर्ट ने अहमद हुसैन और फिरोज आलम उर्फ पप्पू को 10 साल और इफ्तिखार आलम को 7 साल की सजा सुनाई है। खास बात ये है कि इफ्तिखार की सजा 7 साल पूरी हो गई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी आतंकी को इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करनी है तो वो 30 दिनों के अंदर कर लें, वर्ना सजा पर अमल किया जाएगा।

