जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 36 घरेलू-कर्मिशियल सिलेंडर जब्त, न लाइसेंस मिला और न दस्तावेज
भोपाल. अवैध रूप से घरेलू और कर्मिशियल गैस सिलेंडरों का कारोबार करने वालों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अफसरों ने इंवर्टर और बैटरी की दुकान से 36 सिलेंडर जब्त किए। इस दौरान न तो कोई लाइसेंस मिला और न ही दस्तावेज।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने ज्योति शाह नरवरिया ने बताया, 100 किलोग्राम से अधिक गैस संग्रहित करने पर विस्फोटक अनुज्ञप्ति अनिवार्य है, लेकिन उक्त संस्थाओं के पास नहीं पाई गई। दुकानों पर गैस एजेंसी का बोर्ड लगा था, लेकिन इंवर्टर एवं बैटरी की दुकान संचालित हो रही थी। जब्त सिलेंडरों की कीमत 93 हजार 638 रुपये है। प्रोपराइटर से पूछताछ में किसी भी गैस कंपनी से गैस विक्रय का अनुबंध नहीं पाया गया और न ही विस्फोटअनुज्ञप्ति पाई गई। प्रोपराइटर मोहन सिंह कुशवाहा ने टीम को बताया कि राधे भारत गैस एजेंसी से कमर्शियल सिलेंडर यहां भेजे जाते हैं और वह 3 हजार रुपये प्रति माह का मेहताना लेकर होटल और रेस्टोरेंट की दुकानों पर बेचता है।
टीम ने गैस प्रदाय वितरण विनियमन आदेश 2000 के अंतर्गत तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होने से प्रकरण दर्ज किया है। संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

