TI सहित 6 पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश, पूरा थाना स्टाफ तबादला 900 किमी दूर करों
जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य बेंच जबलपुर ने अनूपपुर के भालूमाड़ा थाने के टीआई सहित 6 पुलिसवालों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये है।
शनिवार को 2023 के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस थाने के पूरे स्टाफ का तबादला 900 किमी दूर किया जाये। जिससे यह लोग जांच प्रभावित न कर पायें। अगर 3 माह के भीतर आदेश पालन नहीं होता है तो डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जायेगी। टीआई सहित 6 पुलिसकर्मियों पर मोजर बेयरा कंपनी के सुपरवाईजर के साथ मारपीट करने और झूठा केस बनाने का आरोप है।
एमपी के सभी थानों में लगाये सीसीटीवी कैमरे
जस्टिस जीएस अहलूवालिया की कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मियों से 1 लाख रूपये 20 हजार रूपये जुर्माना वसूल कर पीडि़त को दिलाने के लिये कहा है। एमपी के डीजीपी से कहा है कि अगर पूरे मध्यप्रदेश के थाने के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाये, तो 18 फरवरी 2025 को रजिस्ट्रार जनरल के जरिये अवमानना का नोटिस जारी किया जायेगा।
मोजर बियर कंपनी के सुपरवाइजर के साथ मारपीट
बात 17 सितम्बर 2023 की है। मोजर बेयर सीडी बनाने कंपनी में अखिलेश पांडे सुपरवाइजर है। उनकी कंपनी के ट्रक राखड़ लेकर गांव से निकल रहे थे। गांववालों ने ट्रक रोक लिये। अखिलेश ने भालूमेड़ा थाने (अनूपपुर) में कॉल लगाया। थाने से आरक्षक मकसूदन सिंह मौके पर पहुंचा। आरोप है कि उसने 5 हजार रूपये की घूस मांगी और कहा है कि इसके बाद ही ट्रक आगे जायेंगे। अखिलेश और आरक्षक में विवाद हुआ। इसकी जानकारी पर थाना प्रभारी आरजे धारिया स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। अखिलेश के साथ मारपीट की और इसके बाद मकसूदन ने स्वयं अपनी वर्दी फाड़ते हुए फर्जी केस बना दिया।
कहीं मदद नहीं मिली तो हाईकोर्ट में लगाई गुहार
अखिलेश की तरफ से हाईकोर्ट में अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने उनके केस की पैरवी की। उन्होंने बताया कि अखिलेश ने एसपी से शिकायत की थी। कोई नतीजा नहीं निकलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस अहलूवालिया ने इस मामले से जुड़े फुटेज देखे। आज सुनवाई के बाद 41 पन्नों का फैसला सुनाया।
इन पर एक्शन
आरजे धारिया, भालूमाड़ा थाना प्रभारी
एएसआई प्रभाकर पटेल
एएसआई रामहर्ष पटेल
प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी
आरक्षक मकसूदन सिंह
आरक्षक स्वदेश सिंह चौहान

