MP में बार में नहीं बिकेगी सस्ती बीयर-शराब
भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार ने नई शराब नीति का नोटिफिकेशन बुधवार देर शाम जारी कर दिया है। जिसके मुताबिक अब बार में सस्ती बीयर व शराब नहीं बिक सकेगी। शराब और बीयर के लिए न्यूनतम कीमत का स्लेप लगा दिया है। इसी तरह दुकानों से इंपोर्टेट शराब बेचने की छूट दी गई है। इसके साथ ही कोई भी दुकानदार किसी भी ब्रांड की शराब को बेचने से इनकार नहीं कर सकता है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। फिलहाल 31 मार्च 2024 तक व्यवस्था रखने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन ये निरंतर जारी रहेगी।
शराब पर इतनी लगेगी ड्यूटी
वर्ष 2023-24 में 25 डिग्री अंडर प्रूफ तेजी की देशी शराब मसाला और 50 डिग्री अंडर प्रूफ तेजी की देशी शराब प्लेन की ड्यूटी दर एक समान 330 रुपए प्रति प्रूफ लीटर रहेगी।
रात साढ़े 11 बजे तक बिकेगी शराब
शराब दुकानें सुबह साढ़े 9 बजे खोली जा सकेगी और रात साढ़े 11 बजे तक ही शराब बेची जा सकेगी। रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट या क्लब बार लाइसेंस के अंतर्गत परिसर में अंग्रेजी शराब की बिक्री का समय सुबह 10 से रात साढ़े 11 बजे तक रहेगा। वहीं, उपभोग यानि पीने का समय रात 12 बजे तक रहेगा।

