ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश:वाराणसी जिला जज 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करेंगे, नमाज पर रोक नहीं, शिवलिंग के दावे वाली जगह सुरक्षित रहेगी
नई दिल्ली. ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को तीसरी बार बैठी। तीन जजों की बेंच ने केस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। यानी अब मामले की सुनवाई बनारस के जिला जज करेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने 51 मिनट चली सुनवाई में साफ शब्दों में कहा कि मामला हमारे पास जरूर है लेकिन पहले इसे वाराणसी जिला कोर्ट में सुना जाए। कोर्ट ने कहा कि जिला जज 8 हफ्ते में अपनी सुनवाई पूरी करेंगे। तब तक 17 मई की सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देश जारी रहेंगे। बता दें कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में तीन बड़ी बातें कही थीं।
पहला– शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित किया जाए।
दूसरा– मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से न रोका जाए।
तीसरा– सिर्फ 20 लोगों के नमाज पढ़ने वाला ऑर्डर अब लागू नहीं।
यानी ये तीनों निर्देश अगले 8 हफ्तों तक लागू रहेंगे। इस पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। कोर्ट ने इतना कहने के बाद मामले में आगे की सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट के हवाले कर दिया।
कोर्ट ने कहा– सभी के हित सुनिश्चित किए जाएंगे
कोर्ट ने कहा कि मामला जिला जज के पास भेजा जाए। उनके पास 25 साल का लंबा अनुभव है। इस मामले में सभी पक्षों के हित को सुनिश्चित किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह न समझा जाए कि हम मामले को निरस्त कर रहे हैं। आपके लिए आगे भी हमारे रास्ते खुले रहेंगे।

