CM शिवराज, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को नोटिस, जबलपुर एडीजे कोर्ट ने मांगा जवाब
भोपाल. ओबीसी प्रकरण में कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा पर गलत बयानबाजी के मामले में जबलपुर जिला कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले में सीएम शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी।
सांसद विवेक तन्ख की ओर से 6 दिन पहले उनके अधिवक्ता शशांक शेखर ने क्रिमिनल और सिविल सूट फाइल कर 10 करोड़ रुपए मानहानि का दावा किया है। कोर्ट को बताया गया कि ओबीसी मामले में सीएम शिवराज सहित उक्त तीनों नेताओं ने गलत बयानबाजी की। मामले में लीगल नोटिस जारी कर सीएम सहित तीनों नेताओं से सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा गया था। तीनों नेताओं ने अपनी गलती भी नहीं स्वीकार की। इस कारण उन्हें कोर्ट की शरण में आना पड़ा।
ये है मामला
सुप्रीम कोर्ट द्वारा एमपी में ओबीसी सीटों के निर्वाचन पर रोक लगाए जाने के बाद सीएम शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसके लिए विवेक तन्खा को जिम्मेदार ठहराया था। दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका के चलते ऐसा आदेश हुआ। इसे मिथ्या और आधारहीन बताते हुए विवेक तन्खा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर ने 19 दिसंबर को 10 करोड़ रुपए मानहानि का दावा करते हुए सीएम सहित तीनों नेताओं को नोटिस भेजा था।