बाटला हाउस एनकाउंटर में आईएम का आतंकी आरिज खान दोषी करार
नई दिल्ली. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इंडियन मुजाहिद्दीन के आंतकी आरिज खान को दोषी करार दिया है। खास बात यह है कि 15 मार्च को कोर्ट आरिज की सजा का ऐलान करेगी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरिज उर्फ जुनैद के मौका-ए-वारदात पर मौजूद होने को साबित करने में सफल रहा।
कोर्ट ने आरिज खान को धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज भाग गया था साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने फैसले के दौरान जांच अधिकारी को कहा कि वो आरिज खान और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी लेकर अगली तारीख को कोर्ट को बताएं और उसी के बाद कोर्ट की ओर से तय किया जा सकेगा कि परिवार से कितनी राशि वसूल की जाएगी।
एनकाउंटर मामले में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को 19 सितंबर 2008 को दक्षिणी दिल्ली के बटला हाउस में छिपे हुए 5 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ने के दौरान तीन गोलियां लगी थी बाद में इलाज के दौरान उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इसके अलावा पुलिसकर्मी बलवंत सिंह-राजवीर को भी जान से मारने की कोशिश की गई थी।

