पेपर लीक में मध्यप्रदेश में 4 फास्ट ट्रैक न्यायालय गठित, ग्वालियर, जबलपुर, भौपाल, इन्दौर में तेजी होगी सुनवाई

जबलपुर. मध्यप्रदेश में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामलों का अब तेजी से समाधान होगा। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल और जबलपुर में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने का आदेश जारी किया है। इन अदालतों में परीक्षा संबंधी अपराधी की त्वरित सुनवाई होगी और दोषियों के खिलाफ जल्द फैसला दिया जायेगा।
हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 8(3) के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए यह नोटिफिकेशन जारी कर किया है। राज्य के विधि विभाग को नयी व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिये है। विशेष अदालतों में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) 2024 भारतीय न्याय संहित (बीएनएस) 2023 के तहत दर्ज अपराधों और राज्या या केन्द्र सरकार की अधिकृत जांच एजेंसियों द्वारा जांचें जा रहे परीक्षा संबंधी मामलों की सुनवाई की जायेगी।
जेएमएफसी को सौंपी शक्तियां
हाईकोर्ट ने इन विशेष अदालतों को मामलों का संज्ञान लेने और शुरूआती न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के लिये न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) की शक्तियां भी प्रदान की है। इससे मामलों की सुनवाई में तेजी आने की अनुमान है।

