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2.53 करोड़ रूपये की ठगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट जमानत की शर्त पर लगी रोक, रामकृष्ण मिशन आश्रम के हाईकोर्ट -सुप्रीम कोर्ट में आरोपी

ठगी के शिकार रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव सचिव स्वामी सुप्रदिप्तानंद का फाइल फोटो

ग्वालियर. रामकृष्ण आश्रम मिशन से हुई 2 करोड़ 53 लाख रूपये की साइबर ठगी के मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी गुरजीत सिंह ने हाईकोर्ट में कहा है कि उसके खाते में 15 लाख 19 हजार रूपये आये थे। वह यह राषि जमा करने के लिये तैयार है। इसके आधार पर 28 जनवरी 2026 को उसे सशर्त जमानत देने का आदेश दिया गया था। आरोपी ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उसके खाते में 15.19 लाख नहीं बल्कि मात्र 2.89 लाख रूपये ही आये थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दी गयी जमानत की शर्त पर फिलहाल रोक लगा दी है। संबंधित पक्षों कमा नोटिस जारी कर दिया है।
ऐसे हुई ठगी 2.53 करोड़ रूपये
आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदिप्तानंद को 17 मार्च 2025 को एक कॉल आया। जिसमें कॉलर ने स्वयं को नासिक पुलिस का अधिकारी बताया था। उसने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने का डर दिखाया और फर्जी दस्तावेज व बैंक डिटेल भेजकर भरोसा दिलाया। ठग ने जांच के नाम पर आश्रम के खाते की जानकारी ली और धीरे-धीरे 2 करोड़ 52 लाख 99 हजार रूपये अलग-अलग एकाउंट में ट्रांसफर करवा ली। आरोपी ने भरोसा दिलाया था कि जांच पूरी होने पर रकम वापिस कर दी जायेगी।
मामले में पुलिस अब तक नागदा, उज्जैन, दिल्ली, नोएडा, प्रयागराज और गुजरात से 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें बैंक मैनेजर, कैशियर सहित कई लोग शामिल हैं। हाल ही में हरदा से पकड़े गए आरोपी के खाते में 4.95 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। यह मामला ग्वालियर की अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी में से एक माना जा रहा है। मुख्य आरोपी गुरजीत सिंह फिलहाल जेल में ही बंद है।

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