विमानतल, व्हीआईपी सर्किट हाउस मुरार, मेला मैदान व ऊषा किरण पैलेस की 5 किमी की परिधि में “नो फ्लाई जोन” घोषित
ग्वालियर – विमानतल, व्हीआईपी सर्किट हाउस मुरार, ग्वालियर व्यापार मेला मैदान व ऊषा किरण पैलेस के 5 किमी की परिधि के क्षेत्र को 22 से 26 दिसम्बर को प्रात: 10 बजे तक “नो फ्लाई जोन” घोषित किया गया है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह द्वारा इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के राजपत्र में प्रकाशित ड्रोन नियमों के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन तिथियों में ग्वालियर विमानतल, व्हीआईपी सर्किट हाउस मुरार, ग्वालियर व्यापार मेला मैदान व ऊषा किरण पैलेस के 5 किमी की परिधि में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून एवं अन्य फ्लाईंग गतिविधियां नहीं की जा सकेंगीं।

