गैर व्यवसायिक प्रयोजन के लिये बिना रॉयल्टी तालाबों से निकाली जा सकेगी गाद व मिट्टी
ग्वालियर – सरकारी तालाबों, बाँध, नहर व स्टॉप डैम इत्यादि की तलहटी में जमा गाद व मिट्टी निकालने पर रॉयल्टी नहीं देनी होगी और न ही परिवहन अनुज्ञा की जरूरत होगी। पर जल संरचनाओं से निकाली गई कीचड़, मिट्टी व गाद का विक्रय अर्थात व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा। संबधित शासकीय विभाग व ग्राम पंचायत की अनुमति से जल संरचनाओं की तलहटी में जमा कीचड़, गाद व मिट्टी निकाली जा सकेगी। राज्य शासन से खनिज विभाग द्वारा इस आशय के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इससे जल गंगा संवर्धन अभियान को भी बल मिलेगा।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिले के सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र के तालाबों की सूची सार्वजनिक कर तालाबों की तलहटी से गाद व मिट्टी निकालने के लिये शेड्यूल निर्धारित करने के लिये कहा है, जिससे कोई भ्रम की स्थिति न रहे और लोग सुविधाजनक तरीके से शासन की मंशा के अनुरूप इस सुविधा का लाभ उठाएं।
खनिज विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी तालाब, बांध, नहर, स्टॉप डैम इत्यादि जल संरचनाओं की तलहटी में जमा गाद व मिट्टी का उपयोग शासकीय विभाग स्वयं भी कर सकेंगे। इसी तरह ग्राम पंचायतें भी इसका उपयोग कर सकेंगीं।

