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1 अप्रैल से 5 बड़े बदलाव -एलपीजी, एटीएम, ट्रेन टिकट से लेकर पैनकार्ड तक

नई दिल्ली. मार्च का महीना समाप्त होने वाला है अगले पांच दिनों के बाद अप्रैल 2026 की शुरूआत हो जायेगी। प्रति महीने की तरह यह नया माह भी देश में कई बड़े वित्तीय बदलावों के साथ रूल चेंज 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। इन बदलावों का प्रभाव हर घर हर पॉकेट पर देखने को मिल सकता है। कुछ बड़े बदलाव के बारे में बात करें तो मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के चलते पहले से जारी एलपीजी सकट में बीती पहली अप्रैल से एलपीजी सिलेंडर कीमत में बदलाव हो सकते है। नया इनकम टैक्स एक्ल लागू होने होने से टैक्स और वेतन से जुड़े बदलाव होने वाले है। यही नहीं पैनकार्ड को लेकर भी नियम में बदलाव होने जा रहे हैं।
1- एलपीजी, एटीएफ से सीएनजी -पीएनजी के दाम बढ़ेंगे
हर माह की पहली तारीख की तरह ही 1 अप्रैल 2026 की शुरूआत एलपीजी सिलेंडर के दामों बदलाव के साथ देखने को मिल सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की शुरूआत के बाद गहराई एलपीजी किल्लत के बीच पहले ही तेल कम्पनियां इनके दामों में बढ़ोत्तरी करके महंगाई का झटका दे चुकी है। पहली तारीख को नये रेट जारी किये जा सकते है। इसके अलावा ऑइल क्राइसिस के बीच हवाई ईधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में बदलाव और सीएनजी-पीएनजी के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है।
2- रेलवे टिकट कैंसिल करना होगा महंगा
अप्रैल माह की पहली तारीख से रेल की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये भी बदलाव होने वाला है। खासतौर पर रेलवे टिकट कैंसिलेशन से जुड़े नियम बदलने जा रही है। 1 अप्रैल से जो नियम लागू होंगे। उनके तहत अब कंफर्म रेलवे टिकट रद्द करने पर यात्रियों का अधिक पैसे चुकाने होंगे। अब ट्रेन के छूटने से 8 घंटे पूर्व कोई रिफंड जारी नहीं होगा। पहले यह 4 घंटे तक होता था। 8-24 घंटे पहले रद्द टिकटों पर 50 प्रतिशत, जबकि 24-72 घंटे पूर्व कैंसिल टिकटों पर 25 प्रतिशत कटौती और 72 घंटे पहले टिकट रद््द करने पर सबसे अधिक रिफंड मिलेगा।
3- पैन कार्ड के जुड़े नियमों में बदलाव
1 अप्रैल 2026 से होने वाले अन्य बड़े बदलावों में पैन कार्ड से जुड़ा बदलाव भी शामिल है। नये नियमों के तहत पैन पाने या उसे अपडेट करने से जुड़े नियम सख्त हो सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अब पैन कार्ड से जुड़े आवेदनों के लिये केवल आधार कार्ड पर्यापत नहीं होगा। आवेदकों को अन्य डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे। इसके साथ ही जो आवेदन पेडिंग है। उन्हें नयेनियम लागू होने से पूर्व पूरा करने के आदेश भी जारी किये गये हैं।
4- पीएनबी, एचडीएफसी से बंधन बैंक तक के नियम
अगर आपका एकाउंट एचडीएफसी, पीएनबी या फिर बंधन बैंक में है। आप इन बैंकों का एटीएम उपयोग करते हैं तो फिर आपके लिये भी 1 अप्रैल 2026 से एटीएम नियम बदलने जा रहे हैं। प्रमुख बदलावों पर नजर डाले ंतो एचडीएफसी बैक फ्री एटीएम निकासी में अब यूपीआई विड्रॉल को भी काउंट करेगा। अभी तक यह अलग से गिनी जाती थी। यानी एचडीएफसी बैंक के जो ग्राहक एटीएम पर यूपीआई का उपयोग करते हैं। एटीएम के माध्यम मुफ्त लेन देन लिमिट घट सकती है। इसके बाद विड्रॉल पर प्रति ट्रांजेक्शन 23 रूपये का शुल्क लग सकता है। अभी बैंक ने एटीएम से माह में 5 फ्री निकासी की सुविधा दी है। एचडीएफसी के अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने अपने कुछ डेबिट कार्डो के लिये प्रतिदिन ट्रांजंेक्शन की लिमिट में बदलाव का ऐलान किया है। अब प्रतिदिन 50 या 75 हजार रूपये तक निकाल सकेंगे। यह लिमिट उन कार्ड होल्डर्स के लिये कम है। जिनकी लिमिट पहले 1 लाख रूपये प्रतिदिन है। महानगरों में बंधन बैंकों के एटीएम को 3 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगे। अन्य में यह सीमा 5 ट्रांजेक्शन की होगी। यह लिमिट क्रॉस होने के बाद प्रत्येक फायनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 23 रूपये लगेगें।
5- नये इनकम टैक्स के नियम बदलाव
देश में दूसरा और सबसे बड़ा बदलाव अप्रैल की पहली तारीख से टैक्स से जुड़ा होने जा रहा हे। आयकर अधिनियम 2025 मोजूदा कानून की जगह लेगा। जो 1961 से लागू है। नये इनकम टैक्स नियम के साथ ही टैक्स से जुड़े कड़े बदलाव देखने को मिलने वाले है। सरकार के अनुसार टैक्सपेयर्स पर अनुपालन का बोझ कम करने और कानून को आधुनिक आसान बनाने के लिये कई बदलाव किये गये है। टैक्स से जुड़े कुछ बदलावों की बात करें तो 1 अप्रैल से आईटीआर भरने के लिये जिस फार्म 16 की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको फॉर्म 16 नहीं मिलेगा। बल्कि इसकी जगह पर अब दूसरा फॉर्म दिया जायेगा। उसी फार्म का उपयोग आप इनकम डॉक्यूमेंट के तोर पर कर सकते है। फॉर्म 16 को टीडीएस का प्रमाणपत्र माना जाता है। यह वेतन इनकम पर लगने वाला टीडीएस सर्टिफिकेट भी हे। फॉर्म 16ए किराया, ब्याज, व्यापार और परामर्श शुल्क जैसी नॉन सैलरी इनकम के लिये टीडीएस प्रमाण पत्र है। इसका नाम भी 1 अप्रैल से बदल कर फॉर्म 131 कर दिया जायेगा। इसे संबंधित तिमाही टीडीएस डिटेल जारी करने की डेट से 15 दिनोंके भीतर जारी करना होगा।

 

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