जुर्माने की राशि जमा न करने पर खाद्य पदार्थों की 18 फर्मों के लायसेंस निलंबित, निलंबन अवधि में कारोबार पर रहेगी रोक
ग्वालियर -जुर्माने की राशि जमा न करने वालीं 18 फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा इन फर्मों की खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीयन( लायसेंस) निलंबित कर दिए गए हैं। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में संबंधित फर्म खाद्य कारोबार नहीं कर सकेंगीं।
जुर्माना जमा न करने वाली फर्में व जुर्माने की राशि
खाद्य सुरक्षा अधिकारी एस के शर्मा ने बताया फर्म शीतला डेयरी पिन्टोपार्क 2 लाख रूपये, आनन्द डेयरी पता माधौगंज ढाई लाख रूपये, श्री कृष्णा डेयरी सीपी कालोनी 2 लाख रूपये, हरियाणा डेयरी डेढ लाख रूपये, एफएण्ड सी बेकरी फूलबाग एक लाख रूपये, नानकसर इण्डस्ट्रीज टीपी नगर डेढ लाख रूपये, आकाश दूध डेयरी कमानी पूल के पास लक्ष्मीगंज 40000 रूपये, लक्ष्मण किराना स्टोर एबी रोड मोतीझील एक लाख रूपये, एग्रो कास्टिंग इण्डस्ट्रीज वाराघाटा एक लाख रूपये, धनलक्ष्मी बेकर्स पंचवटी कालोनी एक लाख रूपये, हरिकृपा डेयरी झॉसी लूप रोड मुरार डेढ लाख रूपये, सागर डेयरी तारागंज दो लाख रूपये, मदनलाल पुत्र हीरालाल दानाओली दो लाख रूपये, निर्मल होटल भोजनालय जौरासी एक लाख रूपये, अंकल फार्मर एग्रो प्रोडक्ट डीडी नगर एक लाख रूपयें, पलक उद्योग सैनिक कालोनी दो लाख रूपये, फर्म मॉ भगवती देवी मार्ट सौदागर संतर मुरार पैतींस हजार रूपये एवं पूजा स्वीट्स सिटीसेन्टर ने एक लाख रूपये की जुर्माना राशि जमा नहीं की है।