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उपद्रवियों से निपटने के लिये बलवा परेड में पुलिस कर्मियों जमकर पसीना बहाया

ग्वालियर. आगामी त्यौहार जैसे कि दीवाली के अलावा शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये एसएसपी धर्मवीर सिंह ने कमर कस दी है। इस बीच उन्होंने पुलिस लाइन में उपद्रवी से निपटने के लिये पुलिस को जमकर पसीना बहाना पड़ा। बलवाईयों से निपटने के लिये पुलिस 25 टीयर गैस, गोलियां चली तब जाकर उपद्रवियों को काबू पाया जा सका। जिले के सभी टीआई पुलिस के बल के साथ मौके पर मौजूद रहें।

उपद्रवियों से निपटने का पुलिस लाइन में अभ्यास करते पुलिसकर्मी। - Dainik Bhaskar

बलवा ड्रिल अभ्यास के दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के विभिन्न तरीकों के साथ लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले और दंगाईयों पर एंटी राइट गन, टीयर गैस गन, हैंड ग्रेनेड आदि शस्त्रों को चला कर अभ्यास कराया। इस दौरान पुलिस की विभिन्न टीमें बनाकर दंगा नियंत्रण के लिए अमल में लाए जाने वाले सभी विधिक प्रावधानों का क्रमवार अभ्यास कराया गया। पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल के दौरान आधे पुलिसकर्मी दंगाई बने और आधे पुलिसकर्मी बलवा किट में तैनात थे। जैसे ही दंगाई बने पुलिसकर्मियों ने पथराव और उपद्रव शुरू किया तो पुलिसकर्मियों ने पहले बैरीकेड से इन्हें रोका, जब अनियंत्रित हो गए तो अश्रु गैस के गोले छोड़े। करीब ढाई घंटे तक चले इस अभ्यास में पुलिस बल ने अत्यंत अनुशासन और समन्वय का परिचय दिया। मॉक ड्रिल के माध्यम से बल को हर स्थिति में शांति, संयम और तत्परता के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी गई।
इसमें एक पुलिस कर्मी को टीयर गैस की पिन लगने से सिर में चोट तो उसे तत्काल बिना किसी देरी एसएसपी ने अस्पताल भिजवायां। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने कहा कि मुझे नाटकीय बलवा परेड नहीं चाहिये। उन्होनंे जाली और डंडा लेकर स्वयं मैदान में आ गये इसके बाद सभी पुलिस अधिकारियों बलवा परेड ड्रेस में आ गये। यह बलवा परेड लगभग 10.30 से 11.30 बजे तक चली। इस बीच पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस कर्मियों ने भी जमकर पसीना बहाया। इस मौके पर एएसपी विदिता डागर, सुमन गुर्जर, जयराज कुबेर, सीएसपी नागेन्द्र सिंह सिकरबार, हिना खान, डीएसपी यातायात, टीआई अमरसिंह सिकरबार, आलोक भदौरिया ,आलोक पाराशर, शैलेन्द्र भार्गव, शक्तिसिंह यादव आदि लोग मौजूद रहें। शहर में जिला प्रशासन सभी प्रकार जुलूस, कटआडट, रैली और धरना सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया है।
ग्वालियर जिले में बगैर अनुमति के रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन प्रतिबंधित

पुलिस लाइन में उपद्रवियों से निपटने का अभ्यास करते हुए पुलिसकर्मी।
भड़काऊ भाषायुक्त कट-आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग इत्यादि लगाने पर भी प्रतिबंध
किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बगैर अनुमति के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस, चल समारोह इत्यादि को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले में इस प्रकार के आयोजन करने के लिये सक्षम अधिकारी से अनिवार्यत: पूर्व अनुमति लेनी होगी। ऐसे आयोजनों के लिये संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुभाग अंतर्गत तथा एक अनुविभाग से अधिक अनुविभाग में प्रस्तावित कार्यक्रमों की अनुमति अपर जिला दण्डाधिकारी से प्राप्त करना होगी। इसी आदेश के जरिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मसलन फेसबुक, वॉट्सएप, इंस्टाग्राम व एक्स इत्यादि पर भी भड़काऊ, भ्रामक व सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाली पोस्ट अपलोड करना व फारवर्ड करना भी प्रतिबंधित किया गया है।

 

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