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बाहुबली मुख्तार अंसारी को उम्रकैद, सजा सुनते ही पकड़ा माथा और चेहरे पर दिखाई दिया तनाव

यह फोटो अवधेश राय के छोटे भाई अजय राय की है। हत्याकांड के वह चश्मदीद गवाह थे। कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा- 32 साल के इंतजार और इंसाफ की जीत हुई है।बांदा. बाहुबली कुख्यात मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एमपी एमएलए अदालत ने 32 वर्ष पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। जैसे ही कोर्ट ने मुख्यातार को दोषी करार दिया। उसकी बैचेनी बढ़ गयी। उसके चेहरे पर तनाव देखने को मिला। टेंशन के चलते उसने अपना माथा पकड़ लिया। बांदा जेल के अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि सोमवार यानी आज वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार की पेशी थी जो कि वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से कराई गयी। पेशी के बीच दोषी करार होने के बाद मुख्तार अपने माथा पकड़ गय बैठ गया, टेंशन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दी।
32 वर्षो के इंतजार के बाद आया फैसला
आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अजयराय के भाई अवधेश राय की वाराणसी शहर के चेतगंज में 3 अगस्त 1991 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। अवधेश राय की हत्या के मामले में आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। लगभग 32 वर्ष पुराने इस हत्याकांड पर आज यानी कि सोमवार को वाराणसी की एमपी एमएलए न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है।

वाराणसी के लहुराबीर इलाके में 3 अगस्त 1991 को वर्चस्व के विवाद में अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी। हमला उस वक्त हुआ था, जब अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान कार से आए 5 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें अवधेश राय की मौत हो गई थी। अजय राय ने इस मामले में चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व MLA अब्दुल कलाम के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।

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