ग्वालियर में आज से दौड़ेंगे ऑटो, टेंपो और टैक्सी
ग्वालियर. मंगलवार से ग्वालियर में सभी तरह के सवारी वाहन दौड़ सकेंगे। बस, ऑटो-टेंपो, निजी व कंपनियों की टैक्सी के संचालन को छूट देते हुए जिला प्रशासन ने बाजारों को सुबह 5 से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने धारा 144 का संशोधित आदेश जारी कर रियायतें बढ़ाई है लेकिन अभी भी लोग होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं ख सकेंगे इन्हें खाने की होम डिलीवरी की छूट देगा इसके लिए संशोधित आदेश जारी किया जाएगा।
शहर में अभी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति थी। नए आदेश से यह समय सुबह और शाम दो-दो घंटे बढ़ाने से कारोबारियों को राहम मिलेगी हालांकि रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य संस्थान बंद रहेंगे और लोगों की आवाजाही भी नहीं हो सकेगी।
इस तरह से चलेंगे सवारी वाहन
बस 50 प्रतिशत यात्री
टेंपों 3 प्रतिशत यात्री
ऑटो 2 प्रतिशत यात्री
ई रिक्शा 2 प्रतिशत यात्री
निजी वाहन 3 प्रतिशत यात्री
ये भी खुलेंगे
खेल परिसर-स्टेडियम खुलेंगे पर इनमें दर्शकों का प्रवेश नहीं हो सकेगा। फल मंडी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। शादी समारोह में अब दोनों प़ाक्षों के 50 लोग एक बार में किसी स्थान पर एकत्रित हो सकेंगे।
इन्हें अभी छूट नहीं
होटल सिर्फ होम डिलेवरी करेंगे, मॉल, धार्मिक स्थल, सिनेमाघर, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग, सार्वजनिक आयोजन, अहाते व सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा-तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी दुकान पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में सारी गतिविधियों पर 30 जून तक रोक रहेगी।
बाजार में यह जरूरी
मास्क लगाना, दो गज की दूरी, सार्वजनिक स्थानों पर सेनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य।