कलेक्टर ने दिनारपुर की 45 बीघा भूमि शासकीय घोषित की, जमीन की अनुमानित लागत लगभग 100 करोड़ रूपए
ग्वालियर दिनारपुर तहसील मुरार की 45 बीघा भूमि को कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रमसिंह ने सरकारी घोषित कर दिया है। उक्त भूमि का बाजार मूल्य लगभग 100 करोड़ रूपए है। 75 साल बाद जिला न्यायालय से भूमि को शासकीय घोषित करने का आदेश पारित हुआ है। भूमि को शासकीय घोषित करने के साथ ही भूमि पर प्रशासन द्वारा आधिपत्य भी प्राप्त कर लिया गया है।
कलेक्टर ने मंगलवार को अपने न्यायालय से दोपहर 12.38 बजे आदेश पारित करते हुए दिनारपुर की सर्वे क्रमांक-376 लगाकर 411 तक की कुल भूमि 45 बीघा 10 बिस्वा को शासकीय घोषित करने के आदेश पारित किए हैं। उक्त प्रकरण में आवेदक नौमी सिंह पुत्र सुरजन सिंह ने भूमि को अपना बताकर भू-अर्जन का मुआवजा न मिलने और भूमि पर खुद का ही कब्जा बताने का आवेदन वर्ष 2017 में लगाया था।
भू-अर्जन शाखा द्वारा प्रकरण में शासन से मार्गदर्शन भी चाहा गया। शासन द्वारा भी न्यायालयीन आदेशों का पालन करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्रमांक-3050/2015 दिनांक 24 मार्च में आवेदक का जमीन पर अधिकार होने से ही इनकार करने के आदेश पारित किए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में कलेक्टर ने अपने न्यायालय से उक्त भूमि को शासकीय घोषित करने के आदेश पारित किए। साथ ही संबंधित तहसीलदार को शासन हित में भूमि का कब्जा लेने के आदेश भी दिए। कलेक्टर ने अपने आदेश में उक्त जमीन खुर्द-बुर्द न हो, इसके लिये वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुरार एवं तहसीलदार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय की है।