जम्मू कश्मीर व लद्दाख में कोई भी जमीन खरीद सकेगा, गृह मंत्रालाय ने नोटिफिकेशन जारी किया
जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब कोई भी जमीन खरीद सकेगा। गृह मंत्रालय ने नए भूमि कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी इसका मतलब यह हुआ कि खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
बाहर से जाने वाले लोग भी कारोबार शुरू कर सकते है
इससे पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे। अब नए कानून के तहत बाहर से जाने वाले लोग भी जमीन खरीदकर वहां पर अपना कारोबार शुरू कर सकते है। केंद्र सरकार का यह फैसला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित होने की पहली सालगिरह से करीब 4 दिन पहले आया है। पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार ने धारा 370 को रद्द कर दिया था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया था।
छोटे भूमि स्वामियों को इसका खामियाजा भुगतान पड़ेगा- उमर अब्दुल्ला
केंद्र सरकार के इस फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के भूमि स्वामित्व के कानून में किया गया संसोधन अस्वीकार्य है। अब जम्मू कश्मीर सेल के लिए तैयार है। छोटे भूमि स्वामियों को इसका खामियाजा भुगतान पड़ेगा।