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ग्वालियर जिले में 31 मार्च तक लॉक डाउन रहेगा

ग्वालियर कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण करने एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर कौशलेन्द्र विक्रमसिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा.144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्वालियर जिले में 31 मार्च 2020 की रात्रि 12 बजे तक लॉक डाउन घोषित किया है। जारी आदेश का किसी व्यक्ति द्वारा आपातकालीन स्थिति को छोड़कर उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा.188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के तहत दण्डनीय कार्रवाई की जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी आदेश में उल्लेख किया है कि मध्यप्रदेश सहित सम्पूर्ण भारत वर्ष में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर जिले में तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 की रात्रि 12 बजे तक लॉक डाउन घोषित किया गया है।
आदेश में बताया है कि

ग्वालियर जिले में 31 मार्च तक लॉक डाउन किया गया है। टोटल लॉक डाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी सीमायें सील की गई हैं।

किसी भी माध्यम से सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है।

जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय जिसमें केन्द्रीय संस्थायें भी शामिल हैं समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद किया गया है।

लोक परिवहन सेवायें जिनमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा भी शामिल हैं को बंद किया गया है एवं अंतरजिला बस, ट्रेन सेवा भी बंद कर दी गई हैं।

जिले में समस्त निर्माण कार्य, धार्मिक स्थल भी बंद किए गए हैं। लेकिन उक्त आदेश के तहत  मेडीकल दुकान, हॉस्पिटल, पेट्रोल पम्पों को मुक्त रखा गया है। जबकि फल, सब्जी, किराना दुकान, दूध की दुकान, सांची पार्लर, पीडीएस दुकानें खुली रहेंगीं।

एलपीजी गैस कंपनी के डिपो से गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति संबंधी समस्त सेवायें मुक्त रहेंगीं।

मास्क, सेनेटाइजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेण्डर का वाहन, पशु चारा, आवश्यक सेवायें परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी।

आवश्यक वस्तुओं दवाईयों, एलपीजी गैस आदि को उत्पादन करने वाले उद्योगों को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने पर ऐसे उद्योग तथा उसमें कार्यरत संबंधित कर्मचारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

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