राममंदिर भूमिपूजन पर रोक के लिए दायर याचिका खारिज
अयोध्या. अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर की तैयारियां चल रही है। भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त का दिन तय किया गया है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में भूमि पूजन के खिलाफ याचिका दायर भी खारिज हो गई है। जजों ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए आयोजन किया जाएगा। इससे पहले भूमिपूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेटर पिटीशन प्रेषित की गई थी।
भूमिपूजन कोरोना वायरस के अनलॉक-2 की गाइडलाइन का उल्लंघन
लेटर पिटीशन (पत्र के माध्यम याचिका दाखिल किया) को जनहित याचिका मानते हुए प्रस्तावित भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई थी। दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले की ओर से भेजी गई लेटर पिटीशन में कहा गया था कि राममंदिर निर्माण के लिए होने वाला भूमि पूजन कोरोना वायरस के अनलॉक-2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है।
कोरोना के कारण बकरीद पर सामूहिक नमाज की अनुमति नहीं दी
यह भी कहा गया था कि भूमिपूजन में काफी लोग एकत्र होंगे जो कोरोना वायरस के नियमों के विपरीत होगा। भूमि पूजन का कार्यक्रम होने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन में उत्तर प्रदेश सरकार छूट नहीं दे सकती। कोरोना संक्रमण के कारण ही बकरीद पर सामूहिक नमाज की अनुमति नहीं दी गई है। लेटर पिटीशन में राम मंदिर ट्रस्ट के साथ ही केंद्र सरकार को भी विपक्षी के तौर पर पक्षकार बनाया गया था।