निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी एलटीसी योजना के तहत मिलेगी आयकर छूट
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने गुरूवार को बड़ा फैसला करते हुए एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत निजी क्षेत्र, राज्य सरकार और सरकार के स्वामित्व वालीं कंपनियों पीएसपी के कर्मचारियों को भी आयकर छूट देने की घोषणा की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा कि निर्धारित शर्तों का पालन करने पर निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी आयकर में छूट के हकदार हेंगे। अधिकतम 36 हजार की आयकर में छूट दी जाएगी।
कर्मचारियों को आयकर में यह छूट तभी मिलेगी जब वे 2018-21 के एलटीसी के बदले इस विकल्प को चुनते हैं। कर्मचारी को इस छूट का लाभी तभी मिलेगा जब वे मान्य एलटीसी किराए का कम से कम तीन गुना पैसा ऐसे सामान खरीदने पर खर्च करेंगे जिस पर कम से कम 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है। बोर्ड ने कहा कि केंद्र सरकार से इतन कर्मचारियों में राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, बैंकों और निजी क्षेत्र के कर्मी शामिल है।
कर्मचारी 4 साल में दो बार एलटीसी सुविधा का लाभ उठा सकते है। सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होता। नई स्कीम के तहत लीव इनकेशमेंट और एलटीसी से तीन गुना ज्यादा खर्च करने पर ही टैक्स में छूट मिलेगी। इसके लिए एलटीसी के मूल्य से तीन गुना ज्यादा राशि का ऐसा सामान खरीदना होगा जिस पर कम से कम 12 प्रतिशत जीएसटी लगा हो। कर्मचारियों को इसका बिल भी पेश करना होगा। ऐसी खरीदारी उन्हें डिजिटल भुगतान के रूप में 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच करना होगी। ऐसे कर्मवारी के पास जीएसटी नंबर वाला वाउचर भी होना चाहिए और इस बात का सबूत भी होना चाहिए कि उसने कितने जीएसटी का भुगतान किया है।
यदि किसी कर्मचारी का मान्य एलटीसी किराया 80000 रुपए है तो उसे इस छूट का लाभ उठाने के लिए इसकी तीन गुना राशि अर्थात 240000 रुपए खर्च करना होगा। यदि उसने 120000 रुपए खर्च किए तो उसे 50 प्रतिशत एलटीसी 40000 रुपस का लाभ ही मिल पाएगा। यदि एडवांस में पूरे पैसे मिल चुके है तो उसे आधी राशि वापस लौटानी होगी।